बड़ी GST अपडेट: GST पोर्टल पर वार्षिक रिटर्न GSTR-9, GSTR-9C FY24-25 भरने के लिए अब खुला



जीएसटी पोर्टल में अद्यतन: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करना शुरू नई दिल्ली में जीएसटी पोर्टल में महत्वपूर्ण अपडेट नई दिल्ली: वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पोर्टल…



जीएसटी पोर्टल में अद्यतन: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करना शुरू

नई दिल्ली में जीएसटी पोर्टल में महत्वपूर्ण अपडेट

नई दिल्ली: वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पोर्टल को अद्यतन किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दी गई है। अब करदाता फॉर्म जीएसटीआर-9 का उपयोग करके अपने वार्षिक रिटर्न को आसानी से दाखिल कर सकते हैं।

इसके साथ ही, करदाता अब फॉर्म जीएसटीआर-9C का उपयोग करके अपनी सुलह विवरणिका भी दाखिल कर सकते हैं। जीएसटीआर-9 वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। इस वर्ष की दाखिल करने की विंडो सामान्य से छोटी है, इसलिए करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे इस प्रक्रिया को समय से पहले पूरा करें।

फॉर्म जीएसटीआर-9 के लिए आवश्यकताएं

फॉर्म जीएसटीआर-9 को सभी पंजीकृत करदाताओं द्वारा दाखिल करना आवश्यक है, जो नियमित योजना के तहत आते हैं, जिसमें SEZ इकाइयाँ और SEZ डेवलपर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा, जो करदाता वर्ष के दौरान संघटन योजना से नियमित योजना में स्थानांतरित हुए हैं, उन्हें भी इस फॉर्म को दाखिल करना आवश्यक है।

हालांकि, जो करदाता संघटन योजना के तहत पंजीकृत हैं, वे अपनी वार्षिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-9A का उपयोग करके दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा, अस्थायी करदाता, गैर-निवासी करदाता, इनपुट सेवा वितरक (ISD), और OIDAR सेवा प्रदाता को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

सरकार द्वारा छूट की संभावना

सरकार विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से समय-समय पर कुछ वर्ग के करदाताओं को जीएसटीआर-9 दाखिल करने से छूट भी दे सकती है। यह छूट उन करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, जो विभिन्न कारणों से रिटर्न दाखिल करने में चूक जाते हैं।

फॉर्म जीएसटीआर-9C की आवश्यकता

फॉर्म जीएसटीआर-9C, दूसरी ओर, उन करदाताओं द्वारा दाखिल किया जाना आवश्यक है, जिनका कुल कारोबार निर्धारित सीमा को पार कर जाता है, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। इन करदाताओं को अपने खातों का चार्टर्ड एकाउंटेंट या कॉस्ट एकाउंटेंट द्वारा ऑडिट कराना आवश्यक है और इसके साथ ही ऑडिट की गई वार्षिक खातों की एक प्रति भी सुलह विवरणिका के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

करदाताओं के लिए समयसीमा और तैयारियां

विशेषज्ञों का मानना है कि “अब पोर्टल सक्रिय होने के साथ, कर पेशेवर और व्यवसाय अपने वार्षिक जीएसटी दाखिल करने की तैयारी शुरू कर सकते हैं ताकि समय पर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।” जीएसटीआर-9 एक वार्षिक जीएसटी रिटर्न है, जिसे एक विशेष वित्तीय वर्ष के बाद के वर्ष के 31 दिसंबर तक दाखिल करना आवश्यक है।

इस फॉर्म में एक व्यवसाय की बिक्री, खरीद, और उस वर्ष के दौरान भरे गए या संग्रहित जीएसटी का विवरण शामिल होता है। सभी पंजीकृत करदाता जिनका वार्षिक कारोबार 2 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें जीएसटीआर-9 रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।

निष्कर्ष

जीएसटी पोर्टल के अद्यतन ने करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बना दिया है। यह महत्वपूर्ण है कि सभी करदाता समय पर अपनी रिटर्न दाखिल करें ताकि किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके। समय पर तैयारी और सही जानकारी के साथ, सभी करदाता इस प्रक्रिया में सफल हो सकते हैं और जीएसटी अनुपालन के सभी मानकों को पूरा कर सकते हैं।


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