Vehicles: दिल्ली में 1 नवंबर से केवल ये वाहन होंगे अनुमति प्राप्त

दिल्ली में वाणिज्यिक वाहन परमिट: नई नीति का प्रभाव दिल्ली में वाणिज्यिक वाहनों के लिए नया नियम लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत केवल वे वाहन जिन्हें भारत स्टेज VI (BS6) उत्सर्जन मानक का पालन करते हैं या जो स्वच्छ ईंधनों जैसे CNG, LNG या बिजली से चलने वाले हैं, को दिल्ली में प्रवेश करने…

Vehicles: दिल्ली में 1 नवंबर से केवल ये वाहन होंगे अनुमति प्राप्त

दिल्ली में वाणिज्यिक वाहन परमिट: नई नीति का प्रभाव

दिल्ली में वाणिज्यिक वाहनों के लिए नया नियम लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत केवल वे वाहन जिन्हें भारत स्टेज VI (BS6) उत्सर्जन मानक का पालन करते हैं या जो स्वच्छ ईंधनों जैसे CNG, LNG या बिजली से चलने वाले हैं, को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। यह निर्णय 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा। इस कदम की घोषणा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है, जो विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में शहर की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

इस आदेश का प्रभाव सभी हल्के, मध्यम और भारी माल वाहनों पर पड़ेगा, जो दिल्ली के बाहर पंजीकृत हैं। पुराने BS3, BS4 या BS5 इंजन वाले ट्रक और वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि, अधिकारियों ने कहा है कि आवश्यक सेवा वाहनों जैसे खाद्य सामग्री, ईंधन या दवाएं ले जाने वाले वाहनों को विशिष्ट शर्तों के तहत अक्टूबर 2026 तक छूट दी जा सकती है।

दिल्ली में प्रदूषण के स्रोतों का मुकाबला

सर्वेक्षण के अनुसार, यह कदम दिल्ली में प्रदूषण के एक प्रमुख स्रोत से निपटने के लिए उठाया गया है। CAQM के अनुसार, इन उत्सर्जनों को नियंत्रित करना दिल्ली-एनसीआर वायु गुणवत्ता कार्य योजना के तहत स्वच्छ हवा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए, यह निर्णय समय की आवश्यकता बन गया था।

दिल्ली परिवहन विभाग ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत, शहर की सीमा पर ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे जो स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली (ANPR) से लैस होंगे, ताकि अनुपालन न करने वाले वाणिज्यिक वाहनों की पहचान की जा सके और उनका प्रवेश रोका जा सके। इस प्रणाली को राष्ट्रीय वाहन डेटाबेस के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे वाहन की पंजीकरण और उत्सर्जन मानकों की जांच की जा सकेगी।

फ्लीट और लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों के लिए निर्देश

सभी फ्लीट और लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों और कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे नियम लागू होने से पहले BS6 मानकों का पालन करने वाले वाहनों में अपग्रेड करें या वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग शुरू करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें कोई चालान या दंड का सामना न करना पड़े, सभी ऑपरेटरों को समय से पहले अपने वाहनों को अद्यतन करने की आवश्यकता है।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक कदम

दिल्ली में वाणिज्यिक वाहनों पर लगाए गए नए प्रतिबंध, वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिल्ली की हवा में सुधार हो, यह आवश्यक है कि सभी वाहन BS6 मानकों का पालन करें। इसके साथ ही, स्वच्छ ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा देने से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा।

दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए यह नियम एक ठोस पहल है, और इसके प्रभावों को देखने के लिए सभी को सहयोग करना होगा। सभी नागरिकों और व्यवसायों को इस दिशा में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा, ताकि वे न केवल अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण भी सुनिश्चित कर सकें।



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