Road Alert: बिहार में रात में गाड़ी छोड़ने वालों को मिला अल्टीमेटम

बिहार समाचार: पटना शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने सक्रियता दिखाई है। हाल ही में, प्रशासन ने जाम और अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से कई उच्च अधिकारियों ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, संबंधित अधिकारियों ने शुक्रवार को एक पत्र जारी किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि…

Road Alert: बिहार में रात में गाड़ी छोड़ने वालों को मिला अल्टीमेटम

बिहार समाचार: पटना शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने सक्रियता दिखाई है। हाल ही में, प्रशासन ने जाम और अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से कई उच्च अधिकारियों ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, संबंधित अधिकारियों ने शुक्रवार को एक पत्र जारी किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सड़क पर अवैध रूप से अपनी गाड़ियाँ खड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक एसपी वैभव शर्मा द्वारा जारी पत्र में इस पर विशेष जोर दिया गया है।

पत्र में दिए गए निर्देशों का विवरण

जारी किए गए पत्र में यह निर्देश दिया गया है कि उन सभी लोगों की एक सूची तैयार की जाए, जो अपने गैराज या शोरूम के सामने सड़क पर गाड़ियों की पार्किंग कर रहे हैं। इस सूची को नगर निगम को सौंपा जाएगा, जिससे आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा, जिन व्यक्तियों ने सार्वजनिक सड़कों पर अपनी खराब गाड़ियों को खड़ा कर रखा है, उन्हें 24 घंटे के भीतर हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो संबंधित एजेंसियों, शोरूम और गैराज मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एमवी एक्ट की धारा 127 के तहत कार्रवाई की जाएगी

ट्रैफिक एसपी ने पत्र में स्पष्ट किया है कि उन वाहन मालिकों पर एमवी एक्ट की धारा 127 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जो अपने वाहनों को सड़क पर **10 घंटे** से अधिक समय तक खड़ा रखते हैं या रात में छोड़ देते हैं। यदि कोई व्यक्ति सड़क पर अपनी गाड़ी पार्क कर छोड़ देता है, तो पुलिस उसे क्रेन की मदद से हटाने का प्रयास करेगी। इसके लिए वाहन मालिकों को गाड़ी हटाने का खर्च और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर पहली बार पकड़े जाने पर **500 रुपये** का और दूसरी बार **1000 रुपये** का जुर्माना लगाया जाएगा।

एमवी एक्ट की धारा 127 का महत्व

एमवी एक्ट की धारा 127 के अनुसार, सार्वजनिक स्थान पर **10 घंटे** या उससे अधिक समय तक वाहन को खड़ा करना गैरकानूनी है। यदि कोई वाहन टूटा, जला हुआ या आंशिक रूप से खुला हुआ है और वह सार्वजनिक स्थान पर खड़ा है, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो यह भी एक अपराध है। प्रशासन का यह कदम शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और जाम की समस्या को कम करने में मदद करेगा।

पुलिसकर्मियों की सक्रियता और निगरानी

पटना में शुक्रवार को एएसपी सदर अभिनव ने कंकड़बाग, जक्कनपुर और अन्य क्षेत्रों में स्थित ट्रैफिक पोस्ट का दौरा किया और वहां पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने ट्रैफिक संचालन को देखने के लिए कुछ समय भी बिताया। इसी प्रकार, अन्य एएसपी और डीएसपी भी अपने क्षेत्रों में ट्रैफिक पोस्ट पर जाकर पुलिसकर्मियों को दिशा-निर्देश देने के लिए सक्रिय रहे। इस प्रकार थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में सड़क पर अतिक्रमण की रोकथाम के लिए निगरानी करते हुए दिखाई दिए।

पटना की यातायात व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता

पटना शहर में ट्रैफिक की समस्या वर्षों से एक गंभीर मुद्दा रही है। बढ़ती जनसंख्या और वाहन संख्या के साथ, जाम और अतिक्रमण की स्थिति ने लोगों के लिए यात्रा करना मुश्किल बना दिया है। प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों से यह उम्मीद की जा रही है कि यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और लोग बिना किसी बाधा के अपनी यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए सभी नागरिकों को भी सहयोग करना होगा और नियमों का पालन करना होगा।

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